जेजेएम घोटाला: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश, पूर्व CS सुधांश पंत का लिया नाम।
By Shubh Bhaskar ·
13 Apr 2026 ·
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जेजेएम घोटाला: रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल कोर्ट में पेश, पूर्व CS सुधांश पंत का लिया नाम।
*नागपाल शर्मा माचाड़ी की रिपोर्ट*
(माचाड़ीअलवर):-जयपुर- जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित 960 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सोमवार को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया। एसीबी ने इस मामले में अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है।
पिछली सुनवाई में एसीबी ने ०5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ०3 दिन की रिमांड मंजूर की थी। इस दौरान एसीबी ने सुबोध अग्रवाल से पूछताछ के लिए करीब 125 सवाल तैयार किए, जिन पर उनसे विस्तृत जवाब लिए गए। वहीं बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट नहीं किए जाने का हवाला देते हुए रिमांड का विरोध किया था।
मीडिया के सामने सुधांश पंत का नाम लिया
कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में सुबोध अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने दावा किया कि फाइनेंस कमेटी के 37 मामलों में से केवल ०4 उनके कार्यकाल के हैं, जबकि बाकी 33 मामले पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत के समय के हैं, जिनमें लगभग 600 करोड़ रुपये का मामला शामिल है। अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि जिन मामलों में वास्तविक गबन हुआ है, उनकी जांच नहीं की जा रही, जबकि अन्य मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।
एसीबी ने फिर मांगी रिमांड
सोमवार को सुनवाई के दौरान एसीबी ने एक बार फिर ०3 दिन की रिमांड की मांग की। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें रिमांड प्रार्थना पत्र की कॉपी नहीं दी गई, जबकि कानूनन यह आवश्यक है ताकि आरोपी का पक्ष रखा जा सके।
इस पर एसीबी के वकील ने दलील दी कि रिमांड प्रार्थना पत्र केस डायरी का हिस्सा है, इसलिए इसकी प्रति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने एसीबी को अपने पक्ष के समर्थन में संबंधित कानूनी प्रावधान या आदेश पेश करने के लिए 15 मिनट का समय दिया।
मामले में अगली कार्यवाही कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।