छेडख़ानी के दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का कारावास 04-04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित
By Shubh Bhaskar ·
03 Feb 2026 ·
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छेडख़ानी के दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष का कारावास
04-04 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित
दैनिक शुभ भास्कर सुरज सिंह उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ललितपुर। डीजीपी लखनऊ के निर्देशन, एसपी ललितपुर मो.मुश्ताक द्वारा जिले में चिह्नित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने के लिए प्रभावी पैरवी करने का प्रत्येक थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में महरौनी के ग्राम करौंदा निवासी शोभा पुत्र खुमान अहिरवार व मूसा पुत्र याकूब के खिलाफ दर्ज एफआईआर धारा 452 व 354 आईपीसी के तहत डेडीकेटिड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्य परख साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एसपी के निर्देशन में प्रभावी निरंतर पैरवी होने से महरौनी पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुये 3 फरवरी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी ने दोनों को दोषी पाते हुये एक-एक वर्ष के कारावास व 4-4 हजार रुपये की धनराशि से दण्डित किया है।